सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद ध्वस्तीकरण: कानूनी प्रक्रिया और विवाद
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3h ago

सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद ध्वस्तीकरण: कानूनी प्रक्रिया और विवाद

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सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक पुरानी मस्जिद को प्रशासन ने 5 सितंबर 2026 को ध्वस्त कर दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद 100 साल से ज़्यादा पुरानी थी, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह सरकारी ज़मीन पर बना ग़ैरक़ानूनी ढांचा था। मस्जिद के मुतवल्ली तनवीर अहमद का कहना है कि मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए पूरी वीडियोग्राफ़ी नहीं की गई और सामान नहीं निकाला गया। वरिष्ठ वकील परवेज़ जब्बार के अनुसार, अदालत ने ध्वस्तीकरण का नहीं, बल्कि बेदख़ली का आदेश दिया था और कार्रवाई जल्दबाजी में की गई। वहीं, प्रशासन का कहना है कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। विकास त्यागी की शिकायत के बाद 24 मार्च 2025 को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद 17 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए बेदख़ली का आदेश दिया। ज़िला अदालत ने भी अपील खारिज कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या अदालत ने मस्जिद को ध्वस्त करने का स्पष्ट आदेश दिया था, या सिर्फ़ ज़मीन से बेदख़ली का आदेश था, जिस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से गलत संदेश गया है।

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